गोरखपुर न्यूज: न्यायालय मे हत्या का आरोप हुआ सिद्ध, 30 हज़ार जुर्माना के साथ 3 लोगो को उम्रकैद की सजा, पढे क्या है पुरा मामला..?

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प्रेस नोट जनपद गोरखपुर दिनांक 19.04.2024

वर्ष 2020 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विपिन, अभियुक्ता संगीता व सोनी को आजीवन कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.04.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/SPC JUDGE (A/C) कोर्ट सं0 04 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 132/2020 अन्तर्गत धारा 302,34 भादवि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त/अभियुक्तागण 1. विपिन साहनी पुत्र स्व0 व्यास साहनी, 2. संगीता पत्नी स्व0 व्यास साहनी व 3. सोनी पत्नी संजय साहनी निवासीगण आजमगढ़ जीयनपुर जनपद आजमगढ़ वर्तमान पता नकटा टोला मदरहा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त/अभियुक्तागण को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 30,000-30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे, ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, विवेचक निरीक्षक श्री रामाज्ञा सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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