प्रेस नोट जनपद गोरखपुर दिनांक 06.04.2024
वर्ष 2015 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुधान्शु पाण्डेय को 8 वर्ष साधारण कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में आज दिनांक दिनांक 06.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-4 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 164/2015 अन्तर्गत धारा 498ए,304बी भादवि0 थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सुधान्शु पाण्डेय पुत्र राधेश्याम पाण्डेय निवासी बेलवा थाना नेबुआ नौरंगिया जिला कुशीनगर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 8 वर्ष साधारण कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री बृजेश कुमार सिंह, ADGC श्री संजीत शाही व विवेचक श्री डी एन शुक्ला क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ जनपद गोरखपुर व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।





